ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अहम मामला सामने आया है, जहां जिला न्यायालय ने भोजपुरी गायक रियाज हुसैन उर्फ राजा भोजपुरिया के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने झांसी रोड थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म में काम दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठग लिए।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला ग्वालियर के रहने वाले ओमप्रकाश कुकरेजा से जुड़ा है, जो मेसर्स मेट्रोस प्रोडक्शन नाम की फर्म चलाते हैं। कुकरेजा ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब तीन साल पहले उनकी मुलाकात रियाज हुसैन से हुई थी। दोनों के बीच एक फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई, जिसमें रियाज ने साथ काम करने की सहमति जताई और जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भरोसा दिया।

कुकरेजा का आरोप है कि सिंगर की बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने अलग-अलग तारीखों में कुल 2 लाख रुपए रियाज के खाते में ट्रांसफर किए। इसमें 26 और 27 अगस्त 2023 को 1 लाख रुपए, जबकि 20 सितंबर, 2 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मिलाकर 1 लाख रुपए और भेजे गए। यह रकम फिल्म की शूटिंग तय करने और काम शुरू करने के उद्देश्य से दी गई थी।

हालांकि, पैसे मिलने के बाद जब कुकरेजा ने शूटिंग की तारीखों के बारे में पूछा तो रियाज टालमटोल करने लगे। उन्होंने खुद को दूसरी फिल्म में व्यस्त बताते हुए काम को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बाद में रियाज ने और पैसों की मांग की, जिससे उन्हें ठगी का शक हुआ।
इसके बाद कुकरेजा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सिंगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे पैसों के लेनदेन से जुड़ा मामला मानते हुए सिविल प्रकृति का बताया और शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी। हालांकि, साथ ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता क्रांति प्रकाश मिलिंद ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद आगे की स्थिति साफ होगी।

